रतलाम में मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत समयसीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने के मामले में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने नौ राजस्व अधिकारियों पर कुल 9,500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा बड़ावदा, तहसीलदार सैलाना, तहसीलदार रावटी, न्यायालय नायब तहसीलदार रतलाम शहर (पश्चिम भाग), तहसीलदार जावरा, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा ढोढर,
न्यायालय नायब तहसीलदार आलोट, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा शिवगढ़ तथा न्यायालय नायब तहसीलदार पिपलौदा के कुल 38 प्रकरण निर्धारित समयसीमा से बाहर पाए गए। समयसीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने के कारण आवेदकों को सेवाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो सकीं, जो अधिनियम का उल्लंघन है।
अधिनियम की धारा 7(1)(क) के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा बड़ावदा भगवान सिंह ठाकुर पर 04 लंबित प्रकरणों के लिए 1000 रुपये, तहसीलदार सैलाना कुलभूषण शर्मा पर 01 लंबित प्रकरण के लिए 250 रुपये, तहसीलदार रावटी श्रीमती वंदना किराडे पर 01 लंबित प्रकरण के लिए 250 रुपये, न्यायालय नायब तहसीलदार रतलाम शहर (पश्चिम भाग) ऋषभ ठाकुर पर 04 लंबित प्रकरणों के लिए 1000 रुपये,
तहसीलदार जावरा सहदेव मौरे पर 20 लंबित प्रकरणों के लिए 5000 रुपये, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा ढोढर वैभव जैन पर 03 लंबित प्रकरणों के लिए 750 रुपये, न्यायालय नायब तहसीलदार आलोट पंकज पवैया पर 02 लंबित प्रकरणों के लिए 500 रुपये,
न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा शिवगढ़ रामकलेश साकेत पर 02 लंबित प्रकरणों के लिए 500 रुपये तथा न्यायालय नायब तहसीलदार पिपलौदा श्रीमती श्रद्धा त्रिवेदी पर 01 लंबित प्रकरण के लिए 250 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।
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